How to Link Pan With Aadhaar: क्या आपका आधार कार्ड भी पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो यह आर्टिकल आपके लिए बहुत ही आवश्यक साबित होने वाला है इस आर्टिकल में आप जानने वाले हैं कि आप पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं.
अगर आपने समय रहते अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपके ऊपर लागू TDS दर से दोगुनी TDS दर पर टैक्स कटौती की जाएगी। अच्छा यह ही होगा कि इस आर्टिकल मे बताए गए तरीकों से आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक करवा ले।
How to Link Pan With Aadhaar?
आपको बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने अपना आधार कार्ड अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो आपको जल्द ही यह काम कर लेना चाहिए 2023 के समय सीमा तक पन आधार लिंक नहीं कर सकते हैं उन पर पेनल्टी लगाने की समय सीमा में आयकर विभाग ने थोड़ी मोहलत दी है.
आयकर विभाग का कहना है कि एससी द्वारा 31 में तक आधार के साथ पैन कर डाटा को अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड नंबर के साथ लिंक करना होगा और अगर तब तक आपने यह दोनों लिंक नहीं किया है तो आपके ऊपर लघु दर से दोगुनी दर्पण टीडीएस काटा जाएगा.
24 अप्रैल को जारी एक सर्कुलर में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा, “करदाताओं से कई शिकायतें मिली हैं कि उन्हें यह सूचित करने वाले नोटिस प्राप्त हुए हैं कि उन्होंने लेन-देन करते समय ‘कम कटौती/संग्रह’ का डिफ़ॉल्ट किया है। जहां कटौती करने वालों/संग्रहकर्ताओं के पैन निष्क्रिय थे। ऐसे मामलों में, चूंकि कटौती/संग्रह उच्च दर पर नहीं किया गया है, इसलिए विभाग द्वारा कटौती करने वालों/संग्रहकर्ताओं के खिलाफ टी.डी.एस./टी.सी.एस. विवरणों को संसाधित करते समय डिमांड्स उठाई गई है।”
ऐसे कटौती करने वालों/संग्रहकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए, सीबीडीटी ने निर्दिष्ट किया कि “31 मार्च, 2024 तक किए गए लेन-देन के लिए और ऐसे मामलों में जहां पैन मई 31, 2024 को या उससे पहले (आधार के साथ लिंकेज के परिणामस्वरूप) चालू हो जाता है, वहां कटौती करने वाले/संग्रहकर्ता पर कर (उच्च दर पर) काटने/संग्रह करने की कोई देनदारी नहीं होगी।”
PAN-Aadhaar linking न होने पर क्या होगा?
- PAN-Aadhaar linking न होने पर सबसे पहले आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। (इसका मतलब है कि आपका पैन कार्ड अब कर संबंधी कार्यों के लिए वैध नहीं होगा।)
- यदि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो आप पर बकाया टैक्स रिफंड और उस पर ब्याज इश्यू नहीं किया जाएगा।
- और सबसे जरूरी बात कि उच्च दर पर टी.डी.एस. कटौती की जाएगी। (यदि आपका पैन आधार से जुड़ा नहीं है, तो लेन-देन करते समय उस पर लागू दर से दोगुनी दर पर टी.डी.एस. काटा जाएगा।)
पैन को आधार से कैसे लिंक करें: (How To Link Pan With Aadhaar Without Penalty?)
- सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
- होम पेज पर ‘Quick Links‘ सेक्शन में ‘Link Aadhaar‘ के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपको अपना पैन कार्ड और आधार नंबर दर्ज करके ‘Validate‘ बटन पर क्लिक करना है।
- अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें और ‘Link Aadhaar‘ बटन पर क्लिक करें।
- अब आपके आधार से जुड़े मोबाईल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।
- अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और ‘Validate‘ बटन पर क्लिक करें।
इस तरह आप बड़ी ही आसानी से अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ सकते हैं मतलब PAN-Aadhaar linking कर सकते हैं। अगर आपको यह करने मे किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेन्ट बॉक्स मे कमेन्ट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी जल्द ही सहायता करेंगे।