राशन कार्ड योजना जब से चालू करी गई है तब से लाखों करोड़ों लोगों को इस योजना के तहत फ्री में राशन वितरित किया जाता है लेकिन बावजूद इसके अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना खुद का राशन कार्ड नहीं है यह किसी अन्य राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा है।
जिन लोगों के नाम अभी तक राशन कार्ड से छोटे हुए हैं और वह पात्र लाभार्थी हैं तो उनके मन में या प्रश्न रहता है कि वह Ration Card Me Name Kaise Jode। तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं कि राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े जा सकते हैं।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर से भी ए सावंत जी ने राजस्थान के सभी जिला कलेक्टर को आदेश दे दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत छुट्टी है परिवारों का वेतन प्राप्त करके जल्द से जल्द राशन कार्ड वितरित किए जाएं।
इन्हें दिया जायेगा प्राथमिकता
राशन कार्ड के लिए कर गए आवेदन में से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे बीपीएल परिवार के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी इसके अलावा अंत्योदय परिवारों को भी राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी और जो अकाल महिलाएं, कुष्ठ रोग की एवं कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति है, कचरा बिनने वाले परिवार, बहु विकलांग व्यक्ति, मंदबुद्धि एवं निसंतान लोगों के नाम जल्द से जल्द जुड़े जाएंगे।
इसके अलावा जो व्रत दम पट्टी हैं उनके नाम भी राशन कार्ड में जुड़ जाएंगे जल के पालन पोषण के लिए सरकार द्वारा फ्री में राशन वितरित किया जाएगा।
जाँच एवं अन्य प्रक्रिया दो चरणों में होगी
पहला चरण – पहले चरण में प्राथमिकता से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो अधिसूचना दिनांक 27 सितंबर 2018 के अनुसार राशन कार्ड में नाम जोड़ने एवं नाम हटाने का कार्य किया जायेगा। पहले चरण में लंबित आवेदन शून्य होने पर दूसरे चरण की शुरुआत होगी।
दूसरा चरण – दूसरे चरण में 27 सितंबर 2018 की अधिसूचना की शेष सभी समावेशन श्रेणियों में फीफो प्रक्रिया अपनाकर खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत प्राप्त शेष लंबित आवेदनों का जाँच करी जाएगी। जाँच प्रक्रिया के दौरान आवेदनों में कोई भी कमी पाई जाती है, तब आवेदक को 30 दिन में कमी-पूर्ति करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर आवेदन अस्वीकृत हो जाएगा।
वसूली और कानूनी कार्रवाई भी होगी
राशन कार्ड के नए नियम अनुसार सिर्फ उन लोगों का नाम भी जोड़ा जा सकता है जो निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं अगर कोई अपात्र व्यक्ति गलत डॉक्यूमेंट पेश करके आवेदन करके राशन कार्ड बनवा लेता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई एवं वसूली की जाएगी साथ ही ऐसे आवेदनों को निरस्त करके उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए राशन कार्ड लिस्ट से काट दिया जाएगा।
राशन कार्ड के पात्र आवेदनों की जांच प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा ही होगी जब तक आवेदन की जांच संतुष्टि पूर्वक नहीं हो जाती तब तक किसी का भी नाम राशन कार्ड लिस्ट में नहीं जोड़ा जा सकता है।
राहुल राज जादौन, जिला रसद अधिकारी, धौलपुर राजस्थान ने कहा की कुछ दिन पहले ही खाद्य सुरक्षा के तहत नाम जोड़ने के लिए आदेश प्राप्त हुए हैं और इस संबंध में कार्य योजना बनाई जा रही है ताकि शीघ्र ही राशन कार्ड योजना के अंतर्गत पत्र वांछित लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नाम जोड़कर उन्हें राशन कार्ड के लाभों को दिया जा सके।